हरियाणा सरकार ने अपने नागरिकों को राहत देने के लिए Haryana Happy Card Yojana 2025 की घोषणा की है। इस योजना के तहत पात्र नागरिकों को हरियाणा रोडवेज बसों में 1000 किलोमीटर तक मुफ्त यात्रा करने की सुविधा दी जाएगी। यह योजना मुख्य रूप से उन लोगों के लिए है जिनकी वार्षिक आय 1 लाख रुपये से कम है। इस कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। आइए इस योजना के बारे में विस्तार से जानते हैं।
Haryana Happy Card Yojana, हरियाणा सरकार द्वारा चलाई गई एक महत्वपूर्ण योजना है जिसके तहत हरियाणा रोडवेज की बसों में 1000 किलोमीटर तक मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जाएगी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य कम आय वर्ग के नागरिकों को यात्रा में सुविधा प्रदान करना है। योजना के अंतर्गत केवल वही लोग पात्र होंगे जिनकी वार्षिक आय 1 लाख रुपये से कम होगी।
✔️ 1000 किलोमीटर तक फ्री यात्रा: हरियाणा रोडवेज की बसों में एक वर्ष तक 1000 किमी तक यात्रा निशुल्क। ✔️ कम आय वर्ग के लिए राहत: जिनकी आय 1 लाख रुपये से कम है, वे इसका लाभ उठा सकते हैं। ✔️ सभी जिलों में उपलब्धता: हरियाणा के सभी जिलों में यह कार्ड प्राप्त किया जा सकता है। ✔️ सरल आवेदन प्रक्रिया: आवेदन ऑनलाइन किया जा सकता है, जिससे समय की बचत होगी। ✔️ डिजिटल सुविधा: कार्ड जारी होने के बाद SMS के माध्यम से सूचना प्राप्त होगी।
✅ आवेदक हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए।
✅ आवेदक की वार्षिक आय 1 लाख रुपये से कम होनी चाहिए।
✅ आवेदन करने के लिए परिवार पहचान पत्र (PPP) आवश्यक है।
✅ जिनके पास पहले से ही NCMC Card है, वे इस योजना का लाभ ले सकते हैं।
📝 परिवार पहचान पत्र (PPP ID)
📝 आधार कार्ड
📝 फोटो पहचान पत्र (ड्राइविंग लाइसेंस/पासपोर्ट/वोटर ID कार्ड आदि)
📝 आवेदक का मोबाइल नंबर
📅 ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ तिथि: 20 जनवरी 2025
📅 अंतिम तिथि: अभी तक कोई अंतिम तिथि घोषित नहीं की गई है।
💰 50 रुपये प्रति कार्ड का शुल्क लिया जाएगा। यह गैर-वापसी योग्य शुल्क होगा।
1️⃣ नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें। 2️⃣ PPP फैमिली आईडी और कैप्चा कोड दर्ज करें। 3️⃣ OTP भेजें और प्राप्त OTP को दर्ज करें। 4️⃣ आवेदन करने वाले सदस्य का चयन करें। 5️⃣ मोबाइल नंबर और आधार कार्ड नंबर भरें। 6️⃣ फॉर्म सबमिट करने के बाद डाउनलोड करें और प्रिंट आउट लें। 7️⃣ स्वीकृति के बाद 15 दिनों के भीतर डिपो से अपना कार्ड प्राप्त करें।
✔️ ऑनलाइन आवेदन करने के 15 दिन बाद आवेदक को चयनित डिपो पर जाना होगा।
✔️ डिपो में जाकर अपना कार्ड प्राप्त करने की सूचना SMS के माध्यम से मिलेगी।
✔️ कार्ड प्राप्त करने के लिए PPP ID, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट आदि दस्तावेज साथ लेकर जाएं। ✔️ कार्ड को OTP दर्ज करके सक्रिय करना होगा। ✔️ कार्ड को एक नया पिन सेट करने के बाद उपयोग के लिए तैयार किया जाएगा।
✔️ डिपो पर अपना पुराना हरियाणा रोडवेज NCMC कार्ड और ID प्रस्तुत करें। ✔️ डिपो ऑपरेटर के साथ अपना हैप्पी पास संदर्भ संख्या और OTP साझा करें। ✔️ कार्ड को अपडेट करने के बाद तुरंत उपयोग के लिए तैयार कर दिया जाएगा।
🔹 यह योजना कम आय वर्ग के नागरिकों के लिए बनाई गई है। 🔹 आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी, जिससे समय की बचत होगी। 🔹 हरियाणा के सभी जिलों में इस योजना का लाभ मिलेगा। 🔹 कार्ड 15 दिनों में डिपो से प्राप्त किया जा सकता है। 🔹 एक बार कार्ड बनने के बाद 1000 किलोमीटर तक फ्री यात्रा की सुविधा मिलेगी।
हरियाणा हैप्पी कार्ड योजना (Haryana Antyodaya Parivar Parivahan Yojana) हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई एक योजना है, जिसके तहत अंत्योदय परिवारों को हरियाणा रोडवेज़ की बसों में प्रति वर्ष 1000 किलोमीटर तक मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जाती है।
इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को सस्ती और सुविधाजनक परिवहन सेवा प्रदान करना है, जिससे वे अपने दैनिक कार्यों और आवश्यकताओं को आसानी से पूरा कर सकें।
योजना का लाभ निम्नलिखित लोग ले सकते हैं:
आवेदन करने के लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन करें:
प्रत्येक हैप्पी कार्ड के लिए ₹50 का गैर-वापसी योग्य शुल्क निर्धारित किया गया है।
आवेदन सबमिट करने के बाद, कार्ड 15 दिनों के भीतर संबंधित डिपो पर उपलब्ध होगा। लाभार्थी को कार्ड उपलब्ध होने पर एसएमएस द्वारा सूचित किया जाएगा।
कार्ड प्राप्त करने के लिए लाभार्थी को निम्नलिखित दस्तावेज़ साथ लाने होंगे:
हाँ, जो लोग पहले से हरियाणा रोडवेज़ एनसीएमसी कार्ड का उपयोग कर रहे हैं, वे इसे हैप्पी कार्ड के रूप में सक्रिय कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें अपने मूल एनसीएमसी कार्ड और वैध सरकारी पहचान पत्र के साथ डिपो पर जाना होगा और ओटीपी सत्यापन करना होगा।
यह सुविधा केवल हरियाणा रोडवेज़ की सामान्य और एक्सप्रेस बसों में मान्य होगी। वोल्वो, एसी और डीलक्स बसों में इस कार्ड का उपयोग नहीं किया जा सकता।
फिलहाल इस योजना के लिए कोई अंतिम तिथि निर्धारित नहीं की गई है, लेकिन सरकार की ओर से किसी भी समय बदलाव किया जा सकता है।
यदि कार्ड खो जाता है, तो लाभार्थी को निकटतम हरियाणा रोडवेज़ डिपो में जाकर नया कार्ड बनवाने के लिए आवेदन करना होगा। इसके लिए पुनः आवेदन शुल्क देना पड़ सकता है।
योजना से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए हरियाणा परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं या निकटतम हरियाणा रोडवेज़ डिपो से संपर्क करें।
📌 आधिकारिक वेबसाइट: हरियाणा परिवहन विभाग
Haryana Happy Card Yojana 2025 एक महत्वपूर्ण योजना है जो कम आय वर्ग के नागरिकों को राहत प्रदान करेगी। यदि आप इस योजना के तहत पात्र हैं, तो जल्द ही ऑनलाइन आवेदन करें और 1000 किलोमीटर तक की मुफ्त यात्रा का लाभ उठाएं। अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं या अपने नजदीकी हरियाणा रोडवेज डिपो से संपर्क करें।
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